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बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण निलंबित किया गया बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही

बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण निलंबित किया गया

बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण निलंबित किया गया

झाबुआ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 195- पेटलावद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बी0 एल0ओ0 द्वारा निर्वाचन कार्य, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही
एवं उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप इनका उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा आचारण नियम 1956 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है। बी0एल0ओ0 का नाम श्री वालजी वसुनिया प्राथमिक विद्यालय पन्थबोराली संकुल कन्या हा0से0 स्कूल पेटलावद मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक 53 पन्थबोराली, श्री मोहम्मद शाह शिक्षक प्रा0 वि0 छाटी खरडू हा0से0 स्कूल खरडूबडी 258 खरडू छोटी, श्री बापूसिंह निनामा शिक्षक पा0वि0 हिडबडी हा0से0 स्कूल रोटला 277 हिडी बडी, श्री राजेन्द्रसिंह पास्केल शिक्षक प्रा0वि0 पलासडी हा0से0 स्कूल पिथनपुर 310 पलासडी
अतः उक्त कृत्य के लिये अक्तानुसार बी0एल0ओ0 को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966के नियम 9 में निहत प्रावधानें के अन्तर्गनत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यानय तहसील कार्यालय पेटलावद नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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